बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने की समय सीमा बढ़ी - Khabar NonStop
नई दिल्ली। सरकार ने बायोमेट्रिक पहचान पत्र कार्यक्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए तारीख को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे पहले, सरकार ने 31 दिसंबर, 2017 को आधार खातों को बैंक खातों से जोड़ने के लिए आखिरी तिथि के रूप में तय किया था। सरकार ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में भी स्पष्ट किया, कि नए बैंक में खुलने वाले नए खाते को छह महीने के अंदर बैंकों में अपने आधार का विवरण जमा करना होगा।
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गुरुवार को कोर्ट की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ गुरुवार को अनुरोध सुनाएगी कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के साथ आधार जोड़ने के निर्देश के निर्णय पर अंतरिम आवास की मांग की जा रही है। आधार से बैंक खातों को जोड़ने के अलावा, 45 अन्य सरकारी कल्याण योजनाएं जैसे कि मिड डे मील स्कीम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) हैं, जिस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
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केंद्र ने कोर्ट से ये कहा
सरकार ने 7 अक्टूबर को शीर्ष अदालत से कहा था कि आधार के लिए विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए अनिवार्य जोड़ने की समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी जाए। आधार को मोबाइल नंबर से जोड़ने की आखिरी तारीख 6 फरवरी, 2018 है, जबकि आयकर विभाग ने 31 मार्च 2018 को पैन के साथ आधार नंबर लिंक करने की समय सीमा तय की है।
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