प्रद्युम्न केस: कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्यारोपी छात्र पर बालिग की तरह चलेगा केस - Khabar NonStop
गुरुग्राम। प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि 16 साल के आरोपी छात्र पर बालिग की तरह केस चलेगा। जिसका अर्थ है की आरोपी छात्र पर आरोप साबित होता है तो उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा दी जा सकती है।
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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने का मानना
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में आरोपी छात्र को 22 नवंबर को सेंशन कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले में सीबीआई ने जेजेबी में याचिका दाखिल करके मांग की थी इस मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चले। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई और नाबालिग आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद आठ दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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11 साल के छात्र पर आरोप
इस मामले की जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो उन्होंने खुलासा किया कि प्रद्युम्न की हत्या अशोक ने नहीं बल्कि स्कूल में ही पढ़ने वाले 11वीं के छात्र ने उसकी हत्या की थी। सीबीआई ने खुलासा किया था कि 11वीं कक्षा के छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वह पीटीएम और एग्जाम टालना चाहता था। सीबीआई का कहना था कि आरोपी छात्र ने कुछ दिनों पहले अपने दोस्त को बताया था कि वह एग्जाम को टलवा देगा।
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