मध्य प्रदेश सरकार का नया कानून: टीवी, सोशल मीडिया पर नकेल की तैयारी - Khabar NonStop
भोपाल। 12 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों के बलात्कारियों की मौत के कानून के बाद मध्य प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक और बिल पास करने की तैयारी में है। सरकार इस बिल के माध्यम से टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकने का प्रयास करेगी।
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गृह मंत्री ने की इसकी पुष्टि
मध्य सरकार में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, “जन सुरक्षा अधिनियम (प्रस्तावित कानून) सार्वजनिक स्थानों टीवी, सोशल मीडिया को अश्लीलता से सुरक्षित कारने में मदद करेगा। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी के बाद इस विधेयक पर विचार किया गया है।”
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नाबलिकों के बलात्कार के जिम्मेदार टीवी और सोशल मीडिया
मंत्री ने कहा कि मानसिक रोगी ही नाबालिकों का बलात्कार करते है। उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया और टीवी चैनल इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर कई अश्लीलताएं हैं।” उन्होंने कहा, नया कानून दोनों मीडिया पर फैली अश्लीलता को रोकने में मदद करेगा।
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