अब बिना संपत्ति विवरण दिए नौकरशाहों का नहीं होगा प्रमोशन - Khabar NonStop
नई दिल्ली। सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों को अगले महीने तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करने के लिए कहा है। सरकार ने सभी अफसरशाहों को चेतावनी दी है कि ऐसा करने में विफल होने पर पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए आवश्यक सतर्कता मंजूरी से इनकार किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केन्द्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 31 जनवरी 2018 तक आईएएस अधिकारियों के अचल संपत्ति रिटर्न्स (आईपीआर) प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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अधिकारी ने दी चेतावनी
स्थापना अधिकारी और अतिरिक्त सचिव पीके त्रिपाठी ने हाल ही में दिए गए बयान में कहा, “4 अप्रैल, 2011 को डीओपीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यह दोहराया जाता है कि समय-समय पर आईपीआर प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम सतर्कता मंजूरी से वंचित होगा।”
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इन अधिकारियों का नहीं होगा प्रमोशन
2011 के निर्देशों के मुताबिक, जिन अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2018 को अपना आईपीआर जमा नहीं किया, उनकी सतर्कता मंजूरी से इनकार किया जाएगा और भारत सरकार के वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए पदोन्नति और पैनल के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
31 जनवरी है अंतिम तिथि
एक वरिष्ठ डीओपीटी अधिकारी ने कहा, “जो लोग समय पर संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, उन्हें विदेशी पोस्टिंग सहित केंद्रीय सरकार के किसी भी पद के लिए मान्य नहीं किया जाएगा।” आईपीआर दाखिल करने के उद्देश्य के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है। अधिकारियों को ऑनलाइन मॉड्यूल में 31 जनवरी तक आईपीआर की हार्ड कॉपी अपलोड करने का विकल्प होता है। डीओपीटी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर में काम कर रहे 5,004 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।
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