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एकमात्र गवाह होने की वजह से दो हत्यारोपी हुए आरोपमुक्त - Khabar NonStop

Delhi court

नई दिल्ली। दिल्ली में 21 जनवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर की छत पर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने के आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश नरिंदर कुमार ने भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के अपराध के दो आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष 16 वर्षीय प्रत्यक्षदर्शी गवाह की घटना के समय उपस्थिति को साबित नहीं कर सकता।

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अभियोजन साबित नही कर पाया आरोप

न्यायाधीश ने कहा, “प्रयासों के बावजूद, अभियोजन पक्ष के गवाह की उपस्थिति को सुरक्षित नहीं कर सका … ताजा प्रक्रिया जारी की गई। हालांकि, निरीक्षक को गवाह के नाबालिग होने की वजह से प्रक्रिया नहीं मिल पाई थी।” नतीजतन, जब अदालत को पता चला कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पा रहा है, तो दोनों आरोपियों को उनके खिलाफ आरोपों से मुक्त कर दिया।

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एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की वजह से केस हुआ कमजोर

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस साल 21 जनवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर की छत पर मृत पाया गया था। पुलिस के मुताबिक, एक किशोर ने उन्हें बताया कि उन्होंने देखा कि आरोपी ने गौरी शंकर मंदिर की छत पर एक पत्थर और चाकू से आदमी को मार दिया। हालांकि, जैसा कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की वजह से आरोप साबित नहीं हो सका, अदालत ने अन्य गवाहों और प्रमाणों पर विचार नहीं किया और आरोपों के अभियुक्तों को बरी कर दिया।

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