जाधव मामला: ICJ में पाकिस्तान ने ख़ारिज की भारत की याचिका - Khabar NonStop
इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बुधवार को आईसीजे में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव तक कंसुलर एक्सेस के लिए भारत की याचिका खारिज कर दी। पाकिस्तान ने दावा करते हुए कहा कि भारत अपने जासूस द्वारा एकत्रित जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) को सौंपे गए अपने डॉक्यूमेंट में, पाकिस्तान ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत ऐसी पहुंच का प्रावधान केवल वैध आगंतुकों के लिए है, न कि जासूसों के लिए।
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पाकिस्तान ने कहा जाधव सामान्य आदमी नही
पाकिस्तान ने कहा कि जाधव एक सामान्य व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह जासूसी के इरादे से और देश में तोड़फोड़ की गतिविधियों को लेकर प्रवेश कर रहा था। जाधव, को एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में सजा सुनाई गयी थी, जिसके बाद भारत ने मई में आईसीजे में कदम रखा था। आईसीजे ने भारत की अपील पर अपने अंतिम फैसले को लंबित कर दिया था।
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भारत का आरोप, जाधव का हुआ था अपहरण
सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने कहा कि “भारतीयों ने इनकार नहीं किया है कि जाधव एक मुस्लिम नाम के पास पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे।” पाकिस्तान ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने पिछले साल 3 मार्च को ईरान से कथित तौर पर प्रवेश करने के बाद बलूचिस्तान प्रांत में जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया था। भारत का आरोप है कि जाधव को ईरान से अपहरण कर पाकिस्तान गया था, नौसेना से रिटायर होने के बाद जाधव ईरान में व्यापार कर रहे थे।
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अप्रैल-मई के आसपास हो सकती है सुनवाई
अंतरराष्ट्रीय अदालत अब फैसला करेगी कि मामले को सुनवाई के लिए आगे ले जाना है या भारत और पाकिस्तान से अधिक दस्तावेज जमा करने के लिए कहाना है। पाकिस्तान के अटार्नी जनरल अश्तर आसफ अली ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मामला अप्रैल-मई के आसपास सुनवाई के लिए उठाया जाएगा। पिछले हफ्ते, पाकिस्तान ने 25 दिसंबर को उनसे मिलने के लिए जाधव की मां और पत्नी को अनुमति दी है। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के एक राजनयिक को आगंतुकों के साथ जाने की अनुमति होगी।
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