HC का केंद्र से सवाल क्यों रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखाए जाएं कॉन्डम ऐड - Khabar NonStop
जयपुर । राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक नोटिस जारी कर कॉन्डम विज्ञापनों का समय निर्धारित करने पर जवाब मांगा है।
देर रात ही दिखाए जा सकते है विज्ञापन
मंत्रालय की ओर से जारी अडवाइजरी में कहा गया था कि कॉन्डम के विज्ञापन देर रात ही दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। मंत्रालय के इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी। हाई कोर्ट ने मंत्रालय के साथ-साथ केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
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नोटिस में पूछा गया
नोटिस में पूछा गया है कि निर्धारित समय, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बाहर क्यों कॉन्डम के विज्ञापन नहीं दिखा जा सकते। सरकार ने इन विज्ञापनों का समय तय करने के साथ कहा था कि उसका फैसला इस नियम पर आधारित है कि ऐसे किसी विज्ञापन को दिखाने की अनुमति ना दी जाए। इसमें उन नियमों का भी उल्लेख किया गया जो ‘अशिष्ट, अश्लील, विचारोत्तेजक, घृणित या आक्रामक विषयों’ को प्रतिबंधित करता है।
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