H1B वीजा नियमों में ट्रंप प्रशासन करने वाला है बड़ा बदलाव - Khabar NonStop
अमेरिका। ट्रंप प्रशासन, 2011 में प्रस्तावित वीजा नियमों को लागू करने की योजना बना रहा है। इन नियमों के अनुसार एच-1बी वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशियों को नौकरी पर रखने वाली कंपनियों को वीजा देने से पहले ही पंजीकरण कराना पड़ेगा। नए नियम के तहत, जो कि फरवरी में लागू हो सकता है, अमेरिकी फर्मों को वीजा के लिए पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसकी सीमा विदेशों से आने वाले पेशेवरों के लिए 85,000 – 65,000 की वार्षिक और अमेरिका से उन्नत डिग्री वाले विदेशियों के लिए 20,000 वार्षिक हैं।
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इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी के माध्यम से होगा वीजा का चयन
वीजा का चयन इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) विभाग करेगा। यूएससीआईएस ही एच-1बी वीजा कार्यक्रम चलाता है। अनुमानित 70% एच-1बी वीजाधारी पेशेवर भारत से आते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसे अमेरिकी कंपनियों में कार्यरत हैं। वहीं इस नियामक योजना में संकेत भी दिया गया है कि प्रशासन ओबामा शासन की योजना को वापस लाने वाला है। ओबामा प्रशासन एच-1बी वीजा धारकों के पति-पत्नी के लिए वर्क-परमिट की अनुमति देता है, जिसे ग्रीन कार्ड के रूप में जाना जाता है।
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उच्चतम वेतन वालों को मिलेगी प्राथमिकता
स्पेशलिटी इमिग्रेशन फर्मों ने इसका अर्थ यह दर्शाया कि आवेदन के चयन के दौरान, उच्चतम वेतन वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का यह कदम अनिवार्य रूप से अमेरिकी नियोक्ताओं को कम वेतन वाली नौकरियों के लिए विदेशियों को काम पर रखने से रोकने के इरादे से उठाया गया है।
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