महिला ने करवाया सहेली का बलात्कार, फिर यू फंस गई जाल में…
क्राइम डेस्क। मुजफ्फरनगर की एक त्वरित अदालत ने सहेली का बलात्कार करने में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की सहायता करऩे के जुर्म में एक महिला को सात वर्ष के करावास की सजा सुनाई है।
त्वरित अदालत के न्यायाधीश अशोक कुमार ने अपने आदेश में कहा कि रीता कुमारी ने तीन जून 2003 को जिले के तितावी गांव में उगर सेन और उसकी पत्नी को 22 वर्षीय एक युवती का बलात्कार करने में सहायता की। सरकारी वकील ने बताया कि उगर सेन और उसकी पत्नी को 2006 में दोषी करार दिया गया था।
इस मामले में पीडि़त की सहेली रीता कुमारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 210 बी ( आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उस पर 3000 रपए का जुर्माना भी लगाया।
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