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मोटरसाइकिल नहीं देने पर की पत्नी की हत्या, अब अदालत ने सुनाई खोफनाक सजा

क्राइम डेस्क। यूपी में देवरिया की एक अदालत ने पत्नी की हत्या करने एवं साक्ष्य छुपाने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और तीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सलेमपुर क्षेत्र के डुमवलिया गांव निवासी राजेन्द्र तिवारी ने अपनी पुत्री रीना की शादी इसी क्षेत्र के सहला गांव निवासी संजय के साथ 2006 में की थी। शादी के बाद से ही संजय रीना के पिता को मोटरसाइकिल और चेन के लिये कहता था कि ये सामान नहीं मिलने की सूरत में पत्नी को जान से मारने की धमकी देता था।

 
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एक सितम्बर 2013 को राजेन्द्र को सूचना मिली की उसकी पुत्री की हत्या कर शव को गांव के बाहर पोखरे में फेंक दिया गया है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि रीना की मानसिक दशा ठीक नहीं थी। अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम की अदालत ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी संजय को रीना की असमान्य परिस्थितियों मृत्यु का जिम्मेदार मानते हुये कल शाम सजा सुनाई।

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