जानिए लालू के साथ किस को मिलेगी सजा और कौन हुआ बरी
रांची। अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में शनिवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 16 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ जगन्नाथ मिश्र समेत छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
दोषी करार:
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने खचाखच भरी अदालत में राजद अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, आर के राणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जुलियस, महेश प्रसाद के अलावा अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, सुबीर भट्टाचार्य, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर त्रिपुरारी मोहन, सुशील सिंह, राजा राम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय अग्रवाल, ज्योति कुमार झा और सुनील गांधी को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 477 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया।
बरी :
वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष धु्रव भगत, प्रशासनिक अधिकारी ए.सी. चैधरी के अलावा सप्लायर और ट्रांसपोर्टर सरस्वती चंद्रा, साधना सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
चारा घोटाला: राजद प्रमुख लालू यादव दोषी, जगन्नाथ मिश्र बरी
न्यायाधीश ने सीबीआई की ओर से सरकारी गवाह बनाये गये डाॅ. शशि कुमार सिंह और आर के दास की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त सुखदेव सिंह को नोटिस जारी किया कि उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 319 के तहत क्यों नहीं अभियक्त बनाया जाये। उन्हें नोटिस का जवाब 03 जनवरी 2018 तक देने को कहा गया है। सिंह देवघर कोषागार से अवैध निकासी के समय 23 जून 1993 से 31 मई 1994 तक देवघर के उपायुक्त थे।
Source: samacharjagat.com
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