बच्ची के दुष्कर्मी हत्यारे को फांसी की सजा
क्राइम डेस्क। बिहार में नालंदा जिले के बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के दोषी को आज फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शशिभूषण प्रसाद सिंह ने दुष्कर्म के बाद तीन साल की बच्ची की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रोहन बिंद को यह सजा सुनाई है। आरोपी पटना जिले के गौरीचक थाना के बामा टोला बेलदरिया गांव का रहने वाला है।
हिलसा थाना में 22 सितम्बर 2014 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, रोहन बिंद अपने ससुराल नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के बनिंबुरूई टोला आया था जहां घर में ताला बंद होने के कारण पीडि़ता की और पड़ोस की महिला ने उसे अपने घर में बैठा लिया। इसी दौरान दोषी बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने घर से ले गया था। अगले दिन बच्ची का शव गांव से एक किलोमीटर दूर एक गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया था। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार था जिसे एक सप्ताह बात 30 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। बच्ची के पिता ने इस संबंध में रोहन के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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