हमीरपुर में बलात्कारी को दस वर्ष का सजा
क्राइम डेस्क। यूपी में हमीरपुर की एक स्थानीय अदालत ने डेढ़ वर्ष पूर्व झाडफ़ूंक के बहाने महिला से बलात्कार के आरोपी को आज 10 वर्ष के कारावास के साथ 21 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कानपुर के सजेती क्षेत्र के सजेती गांव निवासी कुलदीप की पत्नी अपने पति के साथ सुमेरपुर क्षेत्र के विदोखरमेंदनी गांव में रिश्ते में लगने वाले पारिवारिक मामा रामशरण सैनी के यहां आई थी। कुलदीप की पत्नी अकसर अस्वस्थ्य रहती थी। ओझा का काम करने वाले रामशरण सैनी ने पूजा के सामान के लिये कुलदीप से पांच हजार रूपये लिये और उसी दिन रात में 11 बजे कुलदीप को बाहर बैठाकर उसकी पत्नी को झाडफूंक करने के बहाने कमरे में मुंह में कपड़ा लगाकर उसके साथ बलात्कार किया।
चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कुलदीप ने दरवाजा खटखटाया तो रामशरण कुलदीप को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। कुलदीप ने इस मामले की रिपोर्ट सुमेरपुर थाने में दर्ज कराई और पीड़तिा का जिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम शैलोज चन्द्रा की अदालत में पेश किया। न्यायाधीश ने सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रामशरण सैनी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ 21 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें से आधी धनराशि पीडिता को दी जायेगी। अर्थदण्ड न दिये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
The post हमीरपुर में बलात्कारी को दस वर्ष का सजा appeared first on Rochakkhabare.
from Rochakkhabare http://ift.tt/2ABofip
Comments
Post a Comment