दुष्कर्म पीडितों को शस्त्र लायसेंस देने संबंधी प्रस्ताव तैयार
क्राइम डेस्क। मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुष्कर्म पीड़िताओं का ‘मनोबल’ बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें आवेदन दिए जाने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेजेगा, जिसके बाद इस पर कोई फैसला होने की संभावना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने बताया – किसी भी महिला के साथ ऐसी दुर्घटना होने की स्थिति में उसका मनोबल बढ़ाना सबसे जरुरी होता है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि अगर वह महिला शस्त्र के लिए आवेदन देती है तो बिना देर किए उसके लिए नियमानुसार यह प्रक्रिया पूरी की जाए।
श्रीमती चिटनिस ने कहा कि न केवल दुष्कर्म पीडि़ता, बल्कि अन्य महिलाओं की स्थिति में भी उनके जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए प्रक्रिया जल्द होनी चाहिए। मध्यप्रदेश विधानसभा में हाल ही में 12 साल तक की उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म की स्थिति में मृत्युदंड दिए जाने संबंधित विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हुआ है। हालांकि कांग्रेस इस कदम को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार के ‘फेस सेभवग’ की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में से एक मान रही है। पिछले दिनों जारी इस रिपोर्ट में दुष्कर्म के मामलों में मध्यप्रदेश देश में सबसे ऊपर दर्ज हुआ है।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिनसे दुष्कर्म जैसे अपराध हो ही नहीं सकें। सरकार को महिलाओं को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए मजबूत करना चाहिए। किसी को बंदूक का लाइसेंस देने के बाद भी वह प्रशिक्षण के बिना उसे चला नहीं सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एनसीआरबी की रिपोर्ट से हुई बदनामी के चलते ऐसे कदम उठा रही है।
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