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कण्डोम के विज्ञापन को निश्चित समय तक प्रतिबंधित करने के निर्णय का स्वागत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने आज सरकार के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें कण्डोम के विज्ञापन को सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक नहीं दिखाने के लिए कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कल सभी टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी कर कहा था कि कण्डोम के विज्ञापनों को देर रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच दिखाएं जायें।

 

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NCPCR की अध्यक्ष स्तुति केकर ने पीटीआई को बताया, हमें कण्डोम के विज्ञापनों में अनुचित विषय वस्तु दिखाए जाने के संबंध में शिकायत मिली है। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ चैनल लगातार कण्डोम के विज्ञापन प्रसारित करते हैं जो बच्चों के लिए अनुचित हैं।

 

मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नियम 1994 के नियम संख्या सात (सात) का हवाला दिया जिसके मुताबिक, केबल सेवा पर कोई भी ऐसा विज्ञापन न दिखाया जाए जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाले या उनमें किसी भी अनुचित व्यवहार के प्रति दिलचस्पी पैदा करे या उन्हें भीख मांगते हुए दिखाए या उन्हें अनुचित व अश्लील तरीके से पेश करे। मंत्रालय ने नियम सात (आठ) का भी संदर्भ दिया जिसके अनुसार, सभी विज्ञापनों में अनुचित, अश्लील, सांकेतिक, घृणास्पद या आक्रामक थीम या विषयवस्तु को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

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