Airtel ने आधार सत्यापन के लिए तय की समय सीमा - Khabar NonStop
दूरसंचार कंपनी भारती Airtel ने अपने ग्राहकों को आधार सत्यापन करने के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक पर लागू किया गया “निलंबन” आदेश जारी रहेगा। सूत्रों ने बताया कि भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने 13.68 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में 55.63 लाख ग्राहकों के खातों में जमा कर दिए थे।
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पेमेंट बैंक पर लगी रोक
यूआईडीएआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक और दूरसंचार विभाग से एयरटेल के सिस्टम, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों और दस्तावेजों का लेखा-परीक्षण करने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी उनकी लाइसेंस के शर्तों का अनुपालन कर रही है। सूत्रों ने बताया, “यूआईडीएआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को ईकेवायसी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है और यह आदेश अगले नोटिस तक लागू रहेगा।” यूआईडीएआई की शर्तों के अनुसार, एयरटेल को 24 घंटे के भीतर ग्राहकों को संदेश भेजना होगा कि उनके डीबीटी खाते को मूल रूप से नामित बैंक खाते में वापस कर दिया गया है।
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एयरटेल पर आरबीआई और दूरसंचार विभाग की नकेल
एयरटेल अगले 24 घंटों में ही अपने ग्राहकों को सूचित करेगा कि उनके एयरटेल पेमेंट बैंक खातों में प्राप्त प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मूल बैंक खातों में वापस कर दिए गए हैं। एयरटेल ई-केवाईसी और प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग केवल फिर से सत्यापन और सिम कार्ड जारी करने के लिए कर सकता है। यूआईडीएआई ने मोबाइल फोन नंबर की जांच के लिए ग्राहकों की सुविधा और सुप्रीम कोर्ट की 31 मार्च की समय सीमा को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। 10 जनवरी को रिजर्व बैंक और दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद यह फिर से इस मुद्दे पर विचार करेगा।
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