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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा

क्राइम डेस्क। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम) अनिल कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपियेां को कल देर शाम सुनाए गए फैसले में 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया।

 
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वकील शशिकांत नागले ने बताया कि सारणी निवासी सुनील (28) और दिलीप (30) 15 जून 2015 को 15 साल की इस किशोरी को जबरन अपने साथ मोटर साइकिल पर बिठाकर जंगल में ले गए। जंगल में आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहीं छोड़ कर भाग गए। पीडि़ता ने किसी तरह घर आकर परिजन को इस बारे में बताया। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। (भाषा)

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