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दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में 2 न्यायाधीशों को किया निलंबित - Khabar NonStop

Delhi High Court

नई दिल्ली। कथित भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के दो न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया है। द्वारका जिला न्यायालय में तैनात दो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को निलंबित करने का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा 21 दिसंबर को लिया गया था, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के सचिवालय के सूत्रों ने आज इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि दोनों न्यायाधीशों ने फ़ोन कॉल और मेसेज का जवाब नहीं दिया।

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दोनों न्यायाधीशों पर लगे हैं ये आरोप

सूत्रों ने बताया कि निलंबित हुए न्यायाधीशों में से एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल) के रूप में अध्यक्षता कर रहे थे और दूसरे विशेष न्यायाधीश (बिजली) के रूप में कार्यरत थे। उच्च न्यायालय के फैसले को द्वारका कोर्ट के जिला न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया था। आरोप है कि एक न्यायाधीश को विदेशी दौरे पर तीसरे पक्ष द्वारा वित्त पोषित किया गया था और दूसरे न्यायाधीश ने फिक्स्ड डिपाजिट की राशि निकलवाने के लिए 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी की मांग की थी। कोर्ट के पास कथित तौर पर रिश्वत मांगने की ऑडियो क्लिप भी है।

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दोनों का निलंबन 120 दिनों के लिए

सूत्रों ने बताया, “जज के आवाज़ की पहचान उच्चतम न्यायालय की सतर्कता समिति ने की थी, जिसमें न्यायमूर्ति विपिन सांघी शामिल थे।” उन्होंने कहा कि दोनों न्यायाधीशों का निलंबन 120 दिनों के लिए है। दोनों को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियमों और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) के उपयुक्त नियमों के तहत निलंबित किया गया है।

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