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अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 2 को सात 7 की सजा

क्राइम डेस्क। यूपी में सहारनपुर की एक अदालत ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुये सात-सात साल की कैद और बीस-बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकारी वकील सुशील यादव ने आज यहां बताया कि छह साल पुराने इस मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश ललिता गुप्ता ने चिलकाना गांव निवासी अंजु और बालेंद्र को एक विवाहित महिला को अगवा कर दस माह तक अपने चंगुल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना। पीडि़त महिला की गुहार पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने चिलकाना थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज की थी।

 
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पीड़ित का कहना था कि 27 जनवरी 2013 को जब वह घर में अकेली थी तो गांव के ही बालेंद्र और अंजु ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए और दस माह तक अपने चंगुल मे कैद रखा। इस दौरान उन्होंने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 28 अक्टूबर 2013 को महिला आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने रिश्तेदारों के घर जा पहुंची। अपर जिला न्यायाधीश की अदालत ने इस मुकदमें की तीन साल तक सुनवाई करने के बाद आरोपी अंजु और बालेंद्र को आईपीसी की धारा 363, 376 में दोषी माना और सात साल की सजा कैद सुनाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

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