अपहरण कर हत्या के मामले में 12 को आजीवन कारावास
क्राइम डेस्क। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा की अदालत ने अपहरण कर हत्या किये जाने के मामले में आज 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह ने 11 वर्ष पूर्व जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के कोकनी गाँव निवासी रामाश्रय यादव का अपहरण करने के बाद हत्या किये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सभी 12 अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 364, 302, 201 और 120 बी. में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई है उनमें जिले के हसनपुर थाना के करसौली गाँव निवासी योगेंद्र महतो, हरेंद्र महतो, किसुन महतो, अशोक महतो, सुरेंद्र महतो, वीरेंद्र महतो, जितेंद्र महतो, छोटे लाल महतो, भोला महतो, राजेश महतो, बबलू महतो और नगीना महतो शामिल हैं । रामाश्रय यादव का 20 जुलाई 2006 को अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गयी थी । इस मामले मे मृतक के पिता गैनू यादव ने जिले के हसनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
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