बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास
क्राइम डेस्क। बिहार में वैशाली जिले के हाजीपुर की एक अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सह पास्को के विशेष न्यायाधीश बेनी माधव पांडेय ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बच्ची के साथ हुये दुष्कर्म के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गौरव कुमार उर्फ सुनील को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, दोषी ने 07 मई 2015 को गांव की ही सात वर्षीय बच्ची को किसी बहाने खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीडि़ता की मां ने संबंधित थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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