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श्रीनगर: शिक्षिका की हत्या के जुर्म में आरोपी को उम्रकैद - Khabar NonStop

Life Term imprisonment

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को एक दशक पहले अध्यापक की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पर जिला और सत्र न्यायालय में सजा की अवधि को लेकर बहस हुई।

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आरोपी को दोषी ठहराया 

विशेष सरकारी अभियोजक अब्दुल अजीज तेली ने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश श्रीनगर रशीद अली दार ने बुधवार की दोपहर को सजा सुनाई। अदालत ने पहले ही मंगलवार को सजा की अवधि पर बहस पूरी कर ली थी। अदालत ने आरोपी इरफान भट्ट को धारा 302 (हत्या) और 341 आरपीसी (गलत तरीके से संयम) के तहत आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

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ये था मामला

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 10 जुलाई 2008 को, पुलिस स्टेशन हम्मामा में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट एक निजी स्कूल शिक्षक शाकिना खान की थी। शिक्षक हैदराबाद के गुलबर्ग कॉलोनी में अपने घर के बाहर भट द्वारा लगातार छेड़खानी से पीड़ित थी। भट के खिलाफ धारा 307, 341, 309 आरपीसी के तहत एफआईआर 344/2008 दर्ज किया गया था।

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