अब कॉरेस्पोंडेंस से नहीं होगा कोई भी टेक्निकल कोर्स: सुप्रीम कोर्ट - Khabar NonStop
नई दिल्ली। मामले की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज यह साफ कर दिया कि अब कोई भी टेक्निकल कोर्स कॉरेस्पोंडेंस के जरिए नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के एक फैसले को ख़ारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब कोई भी टेक्निकल कोर्स रेगुलर माध्यम के अलावा अन्य किसी और माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। टेक्निकल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई कोर्सेज शामिल।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर जताई सहमति
Supreme Court sets aside Odisha HC order, says technical education can not be provided through the process of correspondence courses. http://pic.twitter.com/CqBalGDJes
— ANI (@ANI) November 3, 2017
सर्वोच्च न्यायलय ने इस सम्बन्ध में दो साल पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले पर सहमति जताते हुए यह फैसला सुनाया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि कंप्यूटर साइंस में पत्राचार माध्यम से मिलने वाली डिग्री रेगुलर डिग्री के बराबर नहीं मानी जाएगी।
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