एयर इंडिया में ट्रांसजेंडर को नहीं मिली नौकरी तो अदालत में याचिका की दायर - Khabar NonStop
तीन साल पहले लिंग परिवर्तन कराने वाली ट्रांसजेंडर ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केबिन क्रू की नौकरी नहीं देने के एयर इंडिया के फैसले को चुनौती दी।
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डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने किया नोटिस जारी
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से चार हफ्तों में जवाब देने को कहा। उसका तमिलनाडु में 1989 में जन्म हुआ था। उसका कहना है कि उसने 2010 में इंजीनियरिंग में स्नातक की। वह अप्रैल 2014 में लिंग सर्जरी कराकर महिला बन गई और यह सूचना राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई।
केबिन क्रू के लिए किया अप्लाई
दिल्ली के उरी क्षेत्र कार्यालय के लिए महिला केबिन क्रू के पद हेतु एयर इंडिया के 10 जुलाई के विज्ञापन का पता चला। उसने महिला वर्ग में आवेदन दिया। क्योंकि उसने बैंकाक में सफलतापूर्वक लिंग परिवर्तन सर्जरी कराई थी।ट्रांसजेंडर ने दावा किया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसने एयरलाइन सेक्टर के सदरलैंड ग्लोबल सर्विसेज तथा चेन्नई में एयर इंडिया के ग्राहक सहयोग में काम किया।
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कॉल लेटर मिलने के बाद
उसने कहा कि उसे कॉल लेटर मिला और उसने समूह चर्चा सहित अन्य परीक्षाओं में चार बार भाग लिया लेकिन परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उसे पद के लिए चयनित नहीं किया गया। ट्रांसजेंडर ने अपनी याचिका में कहा कि उसे इसलिए चयनित नहीं किया गया क्योंकि वह ट्रांसजेंडर है और केबिन क्रू में रिक्तियां केवल महिलाओं द्वारा भरी जानी हैं।
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