पीएम-राष्ट्रपति की तस्वीर को लेकर हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका - Khabar NonStop
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर निजी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट विज्ञापनों में पीएम, राष्ट्रपति और सरकारों का नाम, पद और तस्वीरें इस्तेमाल करने के लिए रोक लगाने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि किसी भी प्रकार के निजी विज्ञापन में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का नाम, उनकी तस्वीर और पद का इस्तेमाल कतई न किया जाये।
सुप्रीम कोर्ट बताएगा कौन है दिल्ली का बॉस
हाईकोर्ट ने पीसीआई को जारी किया नोटिस
Notice issued with regard to use of picture,name,post of PM,President,CM,Guv etc in private & classifieds ads by private bodies and orgs
— ANI (@ANI) November 6, 2017
याचिका मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मंत्रालय और पीसीआई से इस बाबत जवाब माँगा है। कुछ दिनों पहले Reliance Jio पर विज्ञापन में बिना अनुमति प्रधानमंत्री की तस्वीर का प्रयोग करने पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया था। राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल को लेकर 1950 में कानून बनाया गया था, इस कानून के तहत 500 रूपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता था।
आसमान छू रहे हैं टमाटर के दाम, सरकार की है लापरवाही
ये है कानून
राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों के गलत इस्तेमाल को लेकर 1950 में बने कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यापारी या फिर व्यापारिक संगठन द्वारा अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के नाम, पद और तस्वीर का इस्तेमाल निजी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए पहले उनकी अनुमति लेनी आवश्यक होती है। कानून के सेक्शन-3 के तहत लगभग तीन दर्जन नामों और चिह्नों की सूची बने गयी है। इन नामों का किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति सरकारी अनुमति के बिना अपने कारोबारी उद्देश्य के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता। इनमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के गवर्नर, भारत सरकार या कोई प्रदेश सरकार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, अशोक चक्र और धर्म चक्र शामिल हैं।
आखिर क्यों निर्भया के दोषियों को नहीं दी गई फांसी, DCW ने दिया नोटिस
from Latest News in Hindi http://ift.tt/2AdYsJ8
Comments
Post a Comment