कोपर्डी रेप-मर्डर केस में अदालत ने तीन दोषियों को सुनाई फांसी की सजा - Khabar NonStop
अहमदनगर। कोपर्डी गांव में 15 साल की एक लड़की के बलात्कार एवं हत्या के मामले में बुधवार को यानी कि आज शहर एक की अदालत ने दोषी ठहराए गए तीन लोगों को मौत की सजा सुना दी। दोषियों को यह सजा जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने सुनाई है।
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अदालत ने दोषी करार दिया था
बीते 22 नवंबर को अदालत ने इस मामले में बाबूलाल शिंदे (26), संतोष गोरख भावल (30) और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे (28) को बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था। बालासाहब खोपड़े जो कि भावल के वकील हैं, ने दलील दी थी कि उसके मुवक्किल को फांसी की सजा नहीं दी जाए। हालांकि विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने इसे ‘दुर्लभतम मामला’ बताया था।
13 जुलाई को मिला पीडिती का शव
13 जुलाई को पीड़िता का शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में मिला था। पीड़िता जो कि कक्षा नौ की छात्रा थी, मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली थी। लड़की का बलात्कार करके बाद में हत्या कर दी गई थी। पूरे राज्य और खासकर मराठा समुदाय में इस घटना को लेकर बहुत अधिक आक्रोश देखने को मिला था। ये लडकी कक्षा नौ की छात्रा थी। और लडकी अपनी दादी के घर से जो कि उसी गांव में है, कुछ मसालें लेने गई थी। देर रात प्रकाश में आने पर इस घटना की विभिन्न राजनीतिक दलों और मराठा समूहों ने निंदा की और राज्य में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन किए। आरोपियों के लिए वे मौत की सजा की मांग रहे थे। विशेष त्वरित अदालत में यह मामला 20 दिसंबर, 2016 को शुरू हुआ था।
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