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आचार संहिता का हुआ उल्लंघन - Khabar NonStop

code of conductबुलन्दशहर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी  अरविन्द कुमार मिश्र द्वारा नगर पालिका परिषद बुलन्दशहर के वार्ड संख्या 05 से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मनीषा पत्नी प्रवीण कुमार के द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2017 को बिना अनुमति लिये क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्रों में एक पम्पलेट रखकर वितरित कराया गया है।

ग्रामवासियों की समस्याओं का होगा समाधान

आदर्श आचार संहिता

इस पम्पलेट पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता अंकित नहीं है और न ही मुद्रित की गई प्रतियों की संख्या दर्शायी गई है, जो आदर्श आचार संहिता के अध्याय-3 की धारा 127क की उपधारा (1) का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित प्रत्याशी के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 तथा भा0द0सं0 1860 में निहित प्राविधानों के तहत अभियोग कोतवाली नगर बुलन्दशहर में पंजीकृत कराया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि किसी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जायेगी।

अवैध कटान की सूचना पर छापेमारी 

 



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