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दहेज़ उत्पीड़न: माँ बेटे को तीन साल की जेल - Khabar NonStop

dowry harassment

सुलतानपुर। दहेज उत्पीड़न के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने मां-बेटे को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका। वहीं साक्ष्यों के अभाव में आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। प्रकरण गोसाईंगंज थानाक्षेत्र के जोलीमीरगंज से जुड़ा है।

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दहेज़ की मांग कर किया घर से बाहर

तरजीन बानो की शादी 28 मई 2009 को जोलीमीरगंज निवासी इरशाद उर्फ गुड्डू के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में मोटर साइकिल व सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर 25 जून 2012 को ससुरालीजनों ने विवाहिता को मारपीटकर घर से निकाल दिया था। पीड़िता के प्रार्थनापत्र पर ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

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पांच साल तक चला केस

पांच साल तक चले मुकदमे का अंतिम फैसला बुधवार को आया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद एसीजेएम अनिल सेठ ने अभियुक्त पति इरशाद, सास नहसुल निशा को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। वहीं अंसार अली, फिरोज, रुकसाना, शबाना, रेशमा, सुरैया, सादिया व जहीर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

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