न्यायाधीशों से संबंधित भ्रष्टाचार का मामले: तीन जजों की पीठ आज करेगी सुनवाई - Khabar NonStop
नई दिल्ली। आज उस याचिका पर उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ की सुनवाई करने की उम्मीद है जिसमें ये दावा किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम का इस्तेमाल करके कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। एक मामले में अनुकूल फैसला कराने का वादा करके यह रिश्वत कथित तौर पर ली गई थी। 9 नवंबर को न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने को आदेश दिया था कि उच्चतम न्यायालय के पांच सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करे।
10 नवंबर को हुई थी अप्रत्याशित सुनवाई
10 नवंबर को एक अप्रत्याशित सुनवाई हुई थी। जिसमें प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ये कहा था कि खुद से किसी मामले पर कोई भी न्यायाधीश सुनवाई नहीं कर सकता है। वो तब तक सुनवाई नहीं कर सकते जब तक कि प्रधान न्यायाधीश ने उसे आवंटित नहीं किया हो क्योंकि सीजेआई के पास पीठ गठित करने और मामला आवंटित करने का विशेषाधिकार है।
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आदेश को पलटा
आपको बता दें न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के आदेश को पांच सदस्यीय पीठ ने पलट दिया था। पीठ ने ये कहा था कि किसी पीठ ने अगर इस तरह का कोई आदेश दिया है तो वह प्रभावी नहीं होगा। वह संविधान पीठ के आदेश के विपरीत होगा। आज दोपहर साढ़े तीन बजे अधिवक्ता कामिनी जायसवाल द्वारा दायर याचिका को न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है। 10 नवंबर की सुनवाई ने शीर्ष अदालत के भीतर खींचतान को सतह पर ला दिया था। न्यायाधीशों से संबंधित इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में संविधान पीठ ने बड़ी पीठ गठित करने के दो न्यायाधीशों की पीठ के आदेश को पलट दिया था।
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