इन दस्तावेजों से आधार लिंक करना जरुरी, नोट कर लें ये तारीखें - Khabar NonStop
भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों के लिए पैन नंबर सभी सरकारी दस्तावेजों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सभी सरकारी योजनाओं के साथ-साथ मोबाइल नंबर से भी आधार नंबर लिंक करना आवश्यक है। अब बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने भी इसे सभी बीमा पॉलिसियों से जोड़ने का आदेश दिया है। इस प्रकार अब आधार सभी योजनाओं में जोड़ना अनिवार्य हो गया है। आईये जानते हैं वो कौन से प्रमुख दस्तावेज हैं जहाँ पर आधार कार्ड जोड़ना अनिवार्य हो गया है और इसकी अंतिम तिथि क्या है…
ऐसे चेक करें बैंक अकाउंट से आधार नंबर लिंक है या नहीं..
बैंक खाता- सरकारी फरमान के मुताबिक बैंक खाते को आधार नंबर से जोड़ना बेहद जरुरी हो गया है। कई बैंकों में जिन खाताधारकों का आधार लिंक नहीं है उन्हें पहले आधार लिंक करवाकर सुविधा आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए एक समयसीमा भी तय की गयी है। बैंक खाते से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 तय की गयी है।
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मोबाइल नंबर- बैंक खाते के बाद नंबर आता है हमारे मोबाइल नंबर का। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। देश की आत्न्तारिक सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक भी है। इसे आधार से जोड़ने के लिए आखिरी दिन 6 फरवरी 2018 निर्धारित किया गया है।
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पैन कार्ड- पैन कार्ड भी आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अब नए पैन कार्ड बनवाते समय आधार नंबर फॉर्म में डालना जरुरी होता है। नए पैन धारकों का आधार इस प्रकार पैन से जुड़ जाता है, लेकिन पुराने पैन कार्ड धारक जिनका आधार अभी तक पैन से लिंक नहीं हो पाया है उनके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया है।
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एलपीजी कनेक्शन- एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए भी सरकार ने आधार जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है।
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पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट- पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से भी आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 तक का समय दिया गया है।
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म्यूचुअल फंड- म्यूजुअल फंड के निवेशकों को 31 दिसंबर 2017 तक इसे आधार से लिंक करना जरुरी है।
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