लव जिहाद: हादिया की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी पेशी - Khabar NonStop
नई दिल्ली। सोमवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में केरल के बहुचर्चित ‘लव जिहाद’ मामले में हादिया बन चुकीं अखिला अशोकन पेश होंगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि वह हादिया से बातचीत करके उनकी मानसिक स्थिति का शुरुआती आकलन करेगा। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने हादिया की मुसलमान लड़के के साथ शादी को ‘रद्द’ घोषित कर दिया था। और उसे पिता के हवाले करने का आदेश दे दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि लड़की बालिग है इसलिए उसकी इच्छा भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा लड़की किसी के साथ भी जाने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि वो बालिग है। एनआईए ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि उसे इस तरह के केरल में 89 मामलों में एक ही तरह का खास पैटर्न दिखा है। हादिया ने रविवार को केरल में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेशी के लिए रवाना होने से पहले एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि उसे इस्लाम में धर्मांतरण के लिए किसी ने भी मजबूर नहीं किया था। वह अपने पति (25 वर्षीय) शफीन जहां के पास जाना चाहती है।
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केरल हाई कोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया
आपको बता दें कि अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने शैफीन जहां नाम के एक शख्स से कथित रूप से धर्म परिवर्तन कर निकाह किया था। केरल हाई कोर्ट में लड़की के पिता के. एम. अशोकन ने अर्जी दाखिल की थी कि इस शादी को रद्द कर दिया जाए। लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन की बात याचिका में कही गई थी। और लड़के (शैफीन) का संबंध आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट संगठन से है। पीएफआई के सदस्य हिंदू लड़कियों को भ्रमित करके इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आरोप लगाया था। हादिया और शैफिन की शादी को केरल हाई कोर्ट ने ‘रद्द’ कर दिया। लड़की को उसके पिता के हवाले करने का आदेश दिया।
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एनआईए करे जांच
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के शादी ‘रद्द’ किए जाने के फैसले को शैफीन ने चुनौती दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के साथ-साथ उससे मिलते-जुलते ‘लव जिहाद’ के मामलों की जांच करने का आदेश नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि क्या लड़कियों का बहला-फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया। इसकी जांच एनआईए करें।
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