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HC: राहुल गांधी की सुरक्षा के मामले में याचिका खारिज - Khabar NonStop

rahul gandhiदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ याचिका की गई है,जिसे कोर्ट में खार्ज कर दिया है। बता दें की आरोप है कि उन्होंने एसपीजी के सुरक्षा घेरे से निकलकर खुद को खतरे में डाला।

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न्यायमूर्ति सी हरि शंकर का कहना

याचिका को स्वीकार्य योग्य नहीं मानते हुये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा, ‘‘सुरक्षा पहलू पर फैसला करने के लिये हम उचित मंच नहीं हैं।’’ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुये कहा, ‘‘हम सुरक्षा पर फैसला नहीं करने जा रहे। सुरक्षा के लिये हम भी सरकार पर निर्भर हैं।

इस मामले में कार्यवाई की जरुरत नहीं

उन्होंने कहा कि मामले में अगर किसी कार्रवाई की जरूरत है तो अधिकारी ऐसा करने के लिये स्वतंत्र हैं केंद्र के स्थायी वकील अनिल सोनी ने कहा कि सरकार भी गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है लेकिन सुरक्षा घेरे से निकलना ‘‘लापरवाही’’का बर्ताव है।

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तुहिन ए सिन्हा की याचिका पर सुनवाई

अदालत मुंबई भाजपा के एक प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने गांधी और केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की थी कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कांग्रेस नेता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अधिनियम का उल्लंघन न करें और एसपीजी के सुरक्षा घेरे से निकलकर खुद को खतरे में न डालें।



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