गुजरात HC ने सरकार से मांगा जवाब, क्या पत्नी से जबरन ओरल सेक्स करना रेप है? - Khabar NonStop
गुजरात हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप केस में जल्द ही एक अहम फैसला करने वाला है। हाई कोर्ट ने पत्नी से जबरन ओरल सेक्स करने या मानसिक दबाव मनाने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल, गुजरात के सबरकांठा जिले में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि, उसका पति उसे ओरल सेक्स के लिए मजबूर करता है। इसके जवाब में पति ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की थी चूंकि दोनों विवाहित हैं तो शारीरिक संबंधों के किसी एक पक्ष को रेप या सोडोमी नहीं माना जा सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से सवाल किया है और पूछा है कि, क्या पत्नी से जबरन ओरल सेक्स करना या मानसिक दबाव बनाना सही है ? कोर्ट में पूछा कि, IPC के सेक्शन 377 के तहत कोई पत्नी अप्राकृतिक सेक्स को लेकर अपने पति पर रेप का केस दायर कर सकती है? यदि पति पत्नी को ओरल सेक्स करने के लिए दबाव डालता है तो क्या वो IPC के सेक्शन 498 (A)के अंतर्गत क्रूरता की श्रेणी में आएगा। जस्टिस जे बी परदीवाला ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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