अब इस उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे Facebook और Twitter - Khabar NonStop
दुनिया भर में सोशल मीडिया के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी सोशल मीडिया की लत का शिकार हो गये है। सोशल मीडिया का अपना एक स्थान है। बहुत से लोग इसका प्रयोग करके फायदा भी लेते हैं , वहीं बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दिन-रात सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक बीमारी सी हो गयी है। सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे तमाम कुचक्रों के जाल में फंस जाते हैं। कभी-कभी तो यह देखा गया है कि बच्चे इसके द्वारा ऐसे जाल में फंस चुके होते हैं जहाँ से उन्हें बहार लाना कठिन हो जाता है। ऐसे में बच्चों पर सोशल मीडिया की पाबन्दी लगाने के लिए ब्रिटेन में कानून लाने की बात हो रही है। इस सप्ताह के अंत में ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्डस में एक कानून बहस के लिए पेश किया जायेगा। इस कानून के अंतर्गत सोशल मीडिया पर कुचक्रों के जाल में फंसने से बचने के लिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक और ट्विटर का प्रयोग करने की पाबंदी लगा दी जाएगी।
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सरकार ला रही डाटा प्रोटेक्शन विधेयक
जानकारी के मुताबिक सरकार इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन विधेयक लाने वाली है। इस विधेयक के अंतर्गत क़ानूनी रूप से 13 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फेसबुक, ट्विटर से जुड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मानना है कि इससे बच्चों को गलत ट्रैक पर जाने से बचाया जा सकेगा। यह भी खबर है कि शायद इस विधेयक को विपक्ष के सदस्य अपना समर्थन न दें। यह विधेयक सरकार गृह सचिव अम्बर रुड के इस हफ्ते अमेरिका में इन्टरनेट के दिग्गजों से होने वाली मीटिंग के पहले लाया गया है।
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यौन शोषण से बचेंगे बच्चे
प्रायः देखा गया है कि बच्चे सोशल मीडिया के जाल में फंसकर विकृतियों का शिकार हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ही जरिये से बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण का भी शिकार होते हैं। इसके लिए गृह सचिव रुड ने ‘द सन’ में अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि सोशल मीडिया के दिग्गजों को बाल यौन शोषण रोकने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होनें लिखा यह उनका नैतिक कर्त्तव्य होना चाहिए। अम्बर रुड ने आगे लिखा है, “ऑनलाइन प्रौद्योगिकी ने बाल यौन शोषण को खोजना बेहद आसान बना दिया है। मैंने पूर्ण अत्यावश्यकता के साथ ऑनलाइन हो रहे बाल यौन शोषण से निपटने के लिए इंटरनेट कंपनियों को आगे आने के लिए कहा है।” गौरतलब हो एक रिपोर्ट की मानें तो 2013 से 2017 के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे गए और प्रौद्योगिकी कंपनी के सर्वरों पर पहचान की गई अभद्र फोटो की संख्या में 700 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अश्लील तस्वीरों के अपराध में सैकड़ों लोग रोज जेल जाते हैं।
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