CBI कोर्ट ने मीडिया को सोहराबुद्दीन मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग से रोका - Khabar NonStop
मुंबई। एक विशेष सीबीआई अदालत ने जो कि सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की सुनवाई कर रही। उसने बुधवार को मीडिया को अगले आदेश तक अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया। बचाव पक्ष के वकील ने एक अर्जी दी थी। अदालत का यह आदेश उसके बाद आया है। सुरक्षा मुद्दों को उठाते हुए बचाव पक्ष के वकीलों ने एक जज की मौत के बारे में मीडिया में आई एक खबर का जिक्र किया। इस मामले से यह जज जुड़े थे।
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बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि दोनों ओर पूर्वधारणा गलत रिपोर्टिंग ने बनाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये संवेदनशील मामला है। रिपोर्ट के प्रकाशन की इजाजत देने पर कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। विशेष जज सुनील कुमार जे शर्मा ने कहा कि आरोपियों, अभियोजन के गवाहों, बचाव पक्ष की टीम और अभियोजन को सुरक्षा की समस्या रिपोर्ट (खबर) के प्रकाशन से पैदा हो जाए। इसलिए वे बचाव पक्ष के वकीलों के अनुरोध को सही पाते हैं।
विषय की संवदेनशीलता को देखते हुए जज ने कहा कि कुछ अप्रिय घटना होने की आशंका है। जिससे मुकदमा प्रभावित भी हो सकता है। बुधवार को सुनवाई शुरू होनी थी। पत्रकारों ने बचाव पक्ष की इस दलील पर ऐतराज जताया है। और कहा है कि सही उद्देश्यों को लेकर है कार्यवाही की रिपोर्टिंग। जिससे कि मामले की प्रगति लोग जान सकें। गौरतलब है कि अदालत में मौजूद पत्रकारों को भी जज ने अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी।
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