नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दी कारावास की सजा
क्राइम डेस्क। मध्यप्रदेश के नीमच में सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सूत्रों के अनुसार यहां के खेरमालिया गांव का निवासी अनिल रावत मीना (21 ) अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की को 12 मई 2015 को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया।
बाद में आरोपी लड़की को जोधपुर, अहमदाबाद और राजोला ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने 19 मई को उसे वापस गांव छोड़ दिया। इसके बाद पीडि़ता एवं उसके परिजनों के थाने में शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में पुलिस ने प्राथमिक जांच पडताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया। यहां अपर सत्र न्यायाधीश प्रिया शर्मा ने उसे दोषी पाया और कल आरोपी को भारतीय दंड विधान संहिता की धाराओं के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हकार रूपयं के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
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