मर्डर के इलजाम में मिली आरोपियों को ऐसी सजा, जिसने सुना वो रह गया दंग!
भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड में अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में 5 आरोपियों को उम्रकैद और 23 -23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मध्यप्रदेश के भिंड जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आरोप साबित होने पर कल 5 आरोपियों को उम्रकैद और 23-23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जबकि 5 आरोपियों को आरोप साबित नहीं हो पाने पर दोष मुक्त किया गया है।
अभियोजन के अनुसार भिंड जिले के बरोही थाना क्षेत्र के डोंगरपुरा गांव में 21 जुलाई 2008 को भगवान सिंह और चिमन सिंह मवेशी चराने जा रहे थे। इस दौरान भीकम सिंह के खेत के पास आरोपी लालजी सिंह भदौरिया, मलखान, राकेश, रामवीर, नरेश, श्यामवीर सिंह, जितेन्द्र सिंह, मनोज, कमल सिंह और राजू सिंह ने हथियारों के साथ दोनों को घेर लिया और बंदूक से ताबड़तोड़ फायभरग शुरू कर दी, जिसमें भगवान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा चिमन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश के किया और आरोप साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश पांडव ने आरोपी लाल सिंह , मलखान सिंह , राकेश सिंह , नरेश सिंह और रामवीर सिंह को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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