नाबालिग मूकबधिर बालिका बलात्कार मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
क्राइम डेस्क। यूपी में बांदा जिले की एक अदालत ने मूक-बधिर बालिका के साथ हुए बलात्कार मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अतर्रा क्षेत्र के रहने वाले शिवबरन रैदास मूक-बधिर बालिका को 13 जनवरी वर्ष 2014 को रास्ते से पकड़ कर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और शाम को छोड़ा।
जांच में बलात्कार की पुष्टि के बाद बालिका से आसपास के कई युवकों की पहचान कराई गई थी। पीडि़ता ने बलात्कारी को पहचान लिया। आरोपी को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मुकदमें की सुनवाई के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश डी़ पी़ एऩ सिंह आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए कल शाम आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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