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बलात्कार मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

क्राइम डेस्क। यूपी में बुलन्दशहर की एक अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के मीरपुर-ख्वासपुर गांव निवासी श्यामल लाल ने सात अप्रैल 1993 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के समय उसकी नाबालिग 10 वर्षीय पुत्री गांव की एक दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी। तभी गांव का युवक हरेन्द्र उर्फ बौना ने उसे पकड़ लिया और खेत में लेजाकर उसके साथ बलात्कार किया था। बाद में धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गया था।

 

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इस मामले में परिजनों ने युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मुदकमें की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने गवाहों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हरेन्द्र उर्फ बौना को दोषी करार देते हुए बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष की सजा, 25 हजार रुपए का जुर्माना, एससी/एसटी एक्ट के तहत किए गए अपराध में आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपए जुर्माना, पाक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा, 25 हजार रुपए का जुर्माना और डराने-धमकाने के आरोप में दो वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविन्द्र कुमार सिंह ने की।

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