70 लाख के घोटाले का खुलासा, अधिकारी निलंबित - Khabar NonStop
सुलतानपुर। दूबेपुर ब्लाक के अहिमाने ग्राम पंचायत में हुए 70 लाख के घोटाले में सोमवार को ग्राम पंचायत अधिकारी कुमारी रूबी साहू को निलंबित कर दिया गया है। गांव की प्रधान नीलम मिश्रा को नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण की जांच खंड विकास अधिकारी जयसिंहपुर को सौंपी गई है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय ने बताया कि परफार्मेस ग्रांट से प्राप्त धनराशि के आहरण पर ती जून 2017 को रोक लगा दी गई थी। लेकिन रोक के बावजूद ग्राम पंचायत अहिमाने में 27 लाख 86 हजार 294 रुपये का आहरण कर धनराशि का दुरुपयोग किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी रूबी साहू ने ग्राम प्रधान नीलम मिश्रा से दुरभि संधि कर सात लाख 47 हजार रुपये का आहरण किया। इस राशि से वैट एवं आयकर की कटौती न करके शासन को क्षति पहुंचाई गई। ग्राम निधि से 33 लाख 76 हजार 197 रुपये की सामग्री बिना कोटेशन टेंडर के अनियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की फर्मो से क्रय कर भुगतान कर दिया गया।
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इस राशि का अंकन एक्शन साफ्ट प्रिया साफ्ट एवं एमएसएट वेबसाइट पर भी नहीं लोड किया गया। पंचायत उद्योग शिवपुर, सेनेट्री नेपकिन उत्पादन केंद्र अकारीपुर ने 11 लाख 8 हजार रुपये की सामग्री क्रय दिखाकर नामित प्रबंधक को हस्तगत न कराकर धनराशि का गबन कर लिया गया। डीपीआरओ के मुताबिक रूबी साहू को उच्चाधिकारियोंका निर्देश, शासनादेश में निहित प्रावधानों, दायित्वों के निर्वहन न करने का दोषी पाया गया। जिसके चलते उन्हें निलंबित कर खंड विकास कार्यालय कुड़वार से संबद्ध कर दिया गया है।
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अहिमाने ग्राम पंचायत में हुए 70 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान पर अब मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मंगलवार को विभागीय पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट लिखाने की अनुमित प्रदान कर दी है। अहिमाने की ग्राम पंचायत अधिकारी रूबी साहू को गत सोमवार को निलंबित किया गया है। उन पर परफार्मेंस ग्रांट की 27.86 हजार रुपये के दुरुपयोग का आरोप है। उन पर ग्राम प्रधान नीलम मिश्रा से साठगांठ कर 7.47 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता का भी मामला है।
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इतना ही नहीं, उन्होंने ग्राम निधि से 33.76 लाख रुपये का फर्जी भुगतान भी किया है। इन आरोपों के मद्देनजर रूबी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रधान नीलम को नोटिस जारी की गई। इन दोनों पर अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की गई है। जिला पंचायत राज विभाग के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट हरेंद्रवीर सिंह ने प्रधान व सचिव पर एफआइआर कराने के लिए अनुमति दे दी है। दोनों पर ब्लाक के अधिकारी स्थानीय कोतवाली में मुकदमा लिखाएंगे। इसके बाद दोनों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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