6 फरवरी तक नहीं लिंक करवाया सिम तो हो जाएगा डीऐक्टिवेट - Khabar NonStop
सरकार ने काफी समय पहले ही सिम को आधार से लिंक करने की घोषणा कर चुकी है। लेकिन बहुत कम प्रतिशत लोगों ने अभी तक अपने सिम को लिंक करवाया है। सरकार ने 12 डिजिट के आधार नंबर को सिम कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
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6 फरवरी 2018 इसकी आखिरी तारीख
बता दें की 6 फरवरी 2018 इसकी आखिरी तारीख होगी। इस तारीख तक जो भी फोन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाए जाएंगे, उन्हें डीऐक्टिवेट कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार से बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबरों को जोड़ने पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। उसने फैसला संविधान बेंच पर छोड़ दिया था। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने लिंकिंग प्रक्रिया को और आसान भी कर दिया है। देखें वे 8 बातें, जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए।
दिसंबर से लिंकिंग के लिए OTP इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल यूजर
ग्राहकों को राहत देते हुए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वे आधार नंबर को अपने मोबाइल से लिंक करने के लिए 1 दिसंबर के वन टाइम पासवर्ड (OTP) का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी एसएमएस या IVRS कॉल या मोबाइल ऐप के जरिये ग्राहक लिंकिंग रिक्वेस्ट डाल सकेंगे। UIDAI ने एक ट्वीट में लिखा, ‘1 दिसंबर 2017 के बाद से आप बिना टेलिकॉम सर्विस प्रवाइडरों को अपने बायोमीट्रिक दिए आधार से सिम जुड़वा सकेंगे।
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आधार के अलावा कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं
एक मोबाइल सब्सक्राइबर को सिर्फ अपना आधार नंबर और एक्टिव सिम कनेक्शन लेकर जाना होगा और E-KYC री-वेरिफिकेशन करवाना होगा।
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