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केरल लव जिहाद केस: SC ने दिए आदेश, कोर्ट में पेश हो हादिया - Khabar NonStop

Kerala love jihad case

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ‘अखिला उर्फ हदिया लव जिहाद’ मामले में सुनवाई के दौरान हादिया के पिता को आदेश दिया है कि, वह 27 नवंबर को हदिया को कोर्ट में पेश करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लव जिहाद के लिंक की जांच के आदेश भी दिए हैं।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इस केस पर सुनवाई करते हुए केस की अगली सुनवाई 27 नवंबर को करने के लिए कहा है इसके साथ ही अगली सुनवाई में हदिया को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। कोर्ट जानना चाहती है कि इस पुरे मामले में हदिया क्या चाहती है।

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, 24 वर्षीय हदिया शेफिन हिन्दू परिवार से है और उसका नाम अखिला अशोकन था। परिवार की इजाजत के बिना अखिला ने मुस्लिम युवक से विवाह किया था जबकि युवक का कहना है कि यह विवाह आपसी सहमति से हुई थी। इस विवाह के बाद अखिला के पिता ने आरोप लगाया कि, उसकी बेटी को बहकाया गया है जिससे उसने शादी की और अब वह जिहाद के लिए सीरिया जाना चाहती है। केरल हाई कोर्ट ने अखिला उर्फ हदिया की शादी रद्द करते हुए उसे उसके पिता के हवाले कर दिया था। अब अखिला उर्फ हदिया के पति शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हदिया को उसके हवाले कर दिया जाए। शफिन ने आरोप लगाया है कि हदिया से उसकी शादी आपसी मंजूरी से हुई थी और अखिल ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। इसके अलावा शफिन ने जिहाद के लिए सीरिया जाने के आरोपों को झूठ बताया।

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