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आधार को लेकर SC ने लगाई ममता को फटकार - Khabar NonStop

mamta banerjee

ममता बनर्जी की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सेमवार को सुनवाई हुई। इस याचिका में ममता बनर्जी ने समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम को चुनौती दी थी। आधार को मोबाइल सिम से जुड़ने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कई बातें सुनाईं।

नोटबंदी सबसे बड़ी आपदा हैः ममता बनर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आखिर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कानून को कैसे चुनौती दे सकती है।कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि ममता बनर्जी को केंद्र के कानून से कोई आपत्ति है तो राज्य की तरह नहीं एक नागरिक की तरह याचिका दाखिल करें। दो सदस्यीय खंडपीठ न्यायामूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण के समक्ष सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को याचिका में सुधार के लिए चार हफ्तों का वक्त दिया है।

ताजमहल विवाद पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान 

आपको बता दें कि कोलकाता में एक बैठक में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने 25 अक्टूबर को आधार को मोबाइल फोन नंबर से जोड़े जाने का भी विरोध करते हुए कहा था, ‘‘आधार नंबर को किसी के मोबाइल फोन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं अपने आधार नंबर को अपने मोबाइल से नहीं जोड़ूंगी, मेरा कनेक्शन कट जाए तो भी नहीं।’’ हालांकि आधार – मोबाइल मुद्दा राज्य सरकार की याचिका का हिस्सा नहीं है।

 



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