SC ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी पर लगायी रोक - Khabar NonStop
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज अगले आदेश तक रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के मामले पर 21 नवंबर को सुनवाई करेगा।
मानवीय आधार पर लगायी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार की चिंताओं को दरकिनार करते हुए कहा कि मानवीय मूल्य हमारे संविधान का आधार है। देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा जरुरी है, लेकिन पीड़ितों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया है कि अगले आदेश तक सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने का फैसला ना ले।
केन्द्र सरकार को झटका
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की पक्षधर है। सरकार का तर्क है कि रोहिंग्या शरणार्थी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। इतना ही नहीं सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि यह मामला कार्यपालिका का है और सर्वोच्च अदालत इसमें हस्तक्षेप ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार को झटका देते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों के वापस भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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