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“नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध माना जाएगा रेप”- SC - Khabar NonStop

Supreme Court

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि “नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में IPC की धारा 375(2) में संशोधन करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि 15-18 वर्ष की पत्नी से शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।

केन्द्र सरकार सहमत नहीं

बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से केन्द्र सरकार सहमत नहीं है। केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि देश में बाल विवाह होते हैं, ऐसे में केन्द्र सरकार ने आईपीसी की धारा 375 को अपवाद के तौर पर बनाए ऱखने की अपील की थी। केन्द्र ने कोर्ट में कहा था कि देश में बाल विवाह एक सच्चाई है और कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए और संसद को इस मुद्दे पर कानून बनाने दीजिए। हालांकि कोर्ट ने केन्द्र सरकार की दलीलों को दरकिनार कर दिया और कानून बनाने का फैसला किया।

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क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमारे देश में सती प्रथा भी सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उसे भी खत्म किया गया। जरुरी नहीं कि जो प्रथा सदियों से चली आ रही हो, वह सही ही हो ? बता दें कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाल विवाह में कुछ कमी आ सकेगी।

दिल्ली की राजनीति का आज अहम दिन, SC करेगा फैसला



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