RO वॉटर से ही होगा महाकाल का जलाभिषेक, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश - Khabar NonStop
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब महाकाल के शिवलिंग का जलाभिषेक सिर्फ RO वाटर से ही किया जाये। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल की उज्जैन स्थित शिवलिंग के लिए नए जलाभिषेक के नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। शिवलिंग के क्षरण को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। जिसको लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवम्बर को होनी है।
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वैज्ञानिकों की टीम ने किया था दौरा
महाकाल के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन ज्योतिर्लिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। याचिका में शिवलिंग के क्षरण होने की बात कही गयी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पुरातत्व विभाग, भूवैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम ने महाकाल के मंदिर का दौरा कर जानकारी एकत्रित की थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए नए नियम बनाये गए थे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है।
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अब भक्त आधा लीटर पानी ही चढ़ा सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने जलाभिषेक के लिए पानी की मात्र भी निर्धारित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब भक्त महाकाल के जलाभिषेक के लिए सिर्फ आधा लीटर पानी ही ले जा सकेंगे। इस आदेश के मुताबिक भस्म आरती के दौरान शिवलिंग को सूखे सूती कपड़े से पूरी तरह ढका जाएगा। अभी तक सिर्फ 15 दिन के लिए शिवलिंग को आधा ढका जाता था। अब शिवलिंग पर पाउडर भी नहीं लगा सकेंगे। शिवलिंग पर ड्रायर और पंखे भी लगाये जायेंगे जिससे इसे ज्यादा नम होने से बचाया जा सके। वहीं बेलपत्र और फूल आदि चढाने के लिये शिवलिंग के ऊपरी भाग में जगह बनाई जाएगी। नए नियम के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद अभिषेक पूरा होने पर शिवलिंग की पूरी सफाई होगी और इसके बाद सिर्फ सूखी पूजा होगी।
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