पीएफ अकाउंट को आधार से ऐसे लिंक करें… - Khabar NonStop
केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद सरकार द्वारा सभी सरकारी योजनाओं में आधार नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में नौकरी पेशा लोगों को अपना आधार नंबर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता से भी लिंक करना है। ईपीएफ खाते से आधार लिंक करने के कई फायदे भी हैं। आधार को ईपीएफ खाते से लिंक करने के बाद पीएफ अकाउंट जल्दी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस फायदे के लिए कर्मचारी को अपने 12 अंकों के आधार नंबर को पीएफ अकाउंट से जोड़ना अनिवार्य है।
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आईये जानते है कैसे लिंक करे आधार…
पहला स्टेप- सबसे पहले ईपीएफ पोर्टल (http://ift.tt/2hGkiNU) पर लॉग इन करें।
दूसरा स्टेप- ईपीएफ के पोर्टल पर दाहिने तरफ ‘For Employees’ टैब के तहत ‘UAN Member e-Sewa’ पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा जिस पर UAN ID और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना है।
तीसरा स्टेप- पेज के ऊपरी पैनल में दिख रहे ‘Manage’ पर क्लिक करें उसके बाद ‘KYC’ पर क्लिक करें।
चौथा स्टेप- अगले पेज में ‘Add KYC’ के तहत एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको पैन कार्ड, बैंक और आधार का डिटेल डालना होगा। इसके बाद उसे सबमिट कर दें। एक बार सबमिट हो जाने के बाद उसे आप ‘Pending KYC’ के तहत भी देख सकते हैं। 15 दिनों के अंदर आप जहां नौकरी कतर रहे हैं, उस संस्थान द्वारा उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसे ‘Approved KYC’ के तहत देख सकते हैं।
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गौरतलब है कि ईपीएफ नौकरी-पेशा लोगों के लिए सरकार का एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है तो इस स्कीम में शामिल होना आपके लिए अनिवार्य है। जहां आप नौकरी करते हैं, वह संस्थान आपकी सैलरी से एक हिस्सा काटकर आपके ईपीएफ खाते में जमा करती है। कंपनी भी उसमें अपना योगदान देती है। आपकी कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर देती है। यह अकाउंट नंबर भी आपके लिए बैंक अकाउंट की तरह है क्योंकि इसमें आपके भविष्य के लिए आपका पैसा पड़ा है। कई कंपनियों में काम करने पर UAN नंबर मिलता है। UAN नंबर से आप खुद अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आंशिक रूप से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इन्ही सेवाओं में तेजी लाने के लिए आधार लिकिंग जरूरी है।
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