जानलेवा हमले के आरोपी को पांच साल की सजा - Khabar NonStop
अमेठी। जानलेवा हमले के आरोपी को अपर जिलाजज नासिर अहमद ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थानाक्षेत्र से जुड़ा है। गौरीगंज थानाक्षेत्र अंतर्गत बेलवरा गांव में 6 नवंबर 2010 को रामनायक पांडेय पर कृष्णगोपाल पांडेय ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया था। बचाने दौड़ी शांति देवी को भी हमलावर ने चोट पहुंचाई।
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जिला जज ने सुनाई सजा
मामले में रामनायक के दामाद सदानंद तिवारी ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर ने पांच गवाहों को पेश किया। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिलाजज द्वितीय नासिर अहमद ने अभियुक्त कृष्णगोपाल पांडेय को पांच साल का सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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