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आरुषि हत्याकांड: तलवार दंपति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत - Khabar NonStop

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देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आज भी पूरी तरह नहीं सुलझ पायी है लेकिन इस मामले में दोषी पाए गए तलवार दंपति को इलाहाबाद हाई कोर्ट 12 अक्टूबर बरी कर दिया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट निचली अदालत से मिली सजा रद्द कर दी है। ये फैसला न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ दोपहर दो बजे के बाद सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई अफसरों सहित दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। कोर्ट ने तलवार दंपति की अपील को मंजूर कर लिया है।

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बताया जा रहा है कि, तलवार दंपति पर बेटी की हत्या का जो आरोप लगा था उन्हें उससे राहत नहीं मिल गयी है . दोनों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है हालांकि, हत्या की किसने ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है ।

बता दें कि, 26 नवंबर, 2013 को सीबीआई अदालत ने अरुषि-हेमराज के दोहरे हत्याकांड में राजेश और नुपुर को IFC की धारा 302, 34 के अंतर्गत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति बी के नारायण और न्यायमूर्ति एके मिश्रा की खंडपीठ ने तलवार दंपति की अपील पर सात सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने की तारीख 12 अक्तूबर को तय की थी। आज 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया है और जल्द ही इन्हें जेल से आजाद कर दिया जायेगा।

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