हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, कहा ये.. - Khabar NonStop
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरुषि-हेमराज मर्डर केस में तलवार दंपत्ति डॉ राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी पर सवाल खड़े किये हैं। कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को रिहा करने का आदेश दे दिया है।
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हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच शैली को निशाने पर लिया। फैसला सुनते समय कोर्ट ने सीबीआई से ये बाते कहीं…
- सीबीआई की जांच में कई तरह की खामियां हैं। तलवार दंपति के खिलाफ एक भी पुख्ता सबूत नहीं है।
- उनके पास से ना कोई हथियार मिला है ना ही हत्या करने की वजह सामने आ पाई है।
- एजेंसी ने केवल आकस्मिक सबूतों पर केस बना दिया।
- इस तरह के मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट भी इतनी कड़ी सजा नहीं देता है।
- सीबीआई की जांच किसी भी नतीजे पर नहीं ले जाती है।
आरुषि हत्याकांड: तलवार दंपति को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत
गौरतलब हो 16 मई 2008 की रात को नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी। एक दिन बाद उसके नौकर हेमराज का शव उसी घर की छत से मिला। 5 दिन बाद पुलिस ने ये दावा करते हुए आरुषि के माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद दोनों की हत्या कर दी। जिसके बाद तलवार दंपति ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। 26 नवंबर, 2013 को उनको सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। डॉ राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर दोनों इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में सजा काट रहे हैं।
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